उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के बाद मप्र शासन ने 1 जनवरी से सभी निजी और सरकारी कॉलेजों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके पहले शासन स्कूलों को खाेलने की अनुमति भी दे चुका है। हालांकि काॅलेज में उपस्थित होने या न होने का फैसला पूरी तरह से छात्रों पर निर्भर करेगा। कॉलेज प्रशासन छात्रों को उपस्थित रहने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकेगा।
इस आदेश के बाद प्रैक्टिकल के लिए 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच क्लासेस लगाई जाएंगी। इसके बाद यूजी फाइनल ईयर और पीजी तीसरे सेमिस्टर की क्लासेज शुरू होंगी।
आपदा प्रबंधन की बैठक में होगा फैसला :शासन द्वारा जारी नवीन आदेश के अनुसार राजधानी के सभी निजी और सरकारी कॉलेज में 1 जनवरी से 10 जनवरी तक केवल प्रैक्टिकल क्लास ही ला जा सकेगी। उसके बाद से 11 जनवरी से नियमित क्लासेस शुरू होंगी, जो 20 जनवरी तक जारी रहेंगी। 20 जनवरी के बाद सभी जिलों की आपदा प्रबंधन की बैठक ली जाएगी। बैठक में कोरोना की स्थिति को देख कक्षाओं को आगे बढ़ाए जाने या न बढ़ाए जाने पर फैसला लिया जाएगा। साथ ही कक्षाओं की संख्या को बढ़ाए जाने का निर्णय भी इस बैठक में लिया जाएगा।
छात्राें पर दबाव नहीं डाल सकेगा कॉलेज प्रशासन :
कल से खुल रहे सभी कॉलेजों को शासन और यूजीसी द्वारा जारी सभी सुरक्षा गाइडलाइंस का सख्ती के साथ पालन करना होगा। साथ ही कॉलेज विद्यार्थियों और संबंधित संस्थान की सहमति से ही खुल सकेंगे। साथ ही स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से ही कॉलेज आ सकेंगे। कॉलेज छात्रों को उपस्थित होने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकेगा। क्लासेस में एक तिहाई से ज्यादा छात्र उपस्थित नहीं रह सकेंगे।
कल से खुल रहे सभी कॉलेजों को शासन और यूजीसी द्वारा जारी सभी सुरक्षा गाइडलाइंस का सख्ती के साथ पालन करना होगा। साथ ही कॉलेज विद्यार्थियों और संबंधित संस्थान की सहमति से ही खुल सकेंगे। साथ ही स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से ही कॉलेज आ सकेंगे। कॉलेज छात्रों को उपस्थित होने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकेगा। क्लासेस में एक तिहाई से ज्यादा छात्र उपस्थित नहीं रह सकेंगे।
इन नियमों का करना होगा पालन :
1. स्टूडेंट अपनी मर्जी से क्लास अटैंड कर सकेंगे।
2. पहले की तरह ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी।
3. खेल व अन्य तरह की सामाजिक गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।
4. कॉलेज प्रशासन हॉस्टल को नहीं खोल सकेंगे।
5.लाइब्रेरी में केवल किताब इश्यू करवा सकेंगे, बैठकर पढ़ने की अनुमति नहीं होगी।
6. कॉलेज आने वाले छात्रों को अपने माता-पिता की लिखित अनुमति लेनी होगी।
7. छात्रों को 50% क्षमता के आधार पर कक्षाओं में बुलाया जाएगा।